हमीरपुर दिनांक: 01 सितंबर 2026 *कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने दूर-दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण नि

सवाददाताः समसुद्दीन शेख
जिला सूचना कार्यालय, हमीरपुर
दिनांक: 01 सितंबर 2026
*कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने दूर-दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश*
हमीरपुर। जिलाधिकारी हमीरपुर श्री अभिषेक गोयल ने आज प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आमजन ने राजस्व, भूमि विवाद, नामांतरण, पैमाइश, कब्जा, रास्ते, आवास, विद्युत, पेयजल सहित विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।
जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार एवं समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतों को दर्ज करना नहीं, बल्कि प्रत्येक फरियादी को प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।
जनसुनवाई के दौरान विशेष रूप से राजस्व संबंधी प्रकरणों में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद, पैमाइश, नामांतरण, सीमांकन, कब्जे तथा अन्य राजस्व मामलों का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी मामलों में केवल कागजी रिपोर्ट पर निर्भर न रहें, बल्कि आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण एवं मौके पर सत्यापन कर वास्तविक स्थिति के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने लंबे समय से लंबित राजस्व वादों को लेकर कहा कि पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनावश्यक रूप से मुकदमों को खारिज करने अथवा पुनर्स्थापित करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए नियमानुसार कम से कम तिथियों में सुनवाई पूरी करने पर जोर दिया।
उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में दक्षता बढ़ाने के लिए राजस्व संहिता की प्रमुख धाराओं एवं चकबंदी संबंधी प्रक्रियाओं की विशेष मास्टर ट्रेनिंग आयोजित कराने के निर्देश भी दिए, ताकि राजस्व प्रकरणों का निस्तारण विधिक प्रावधानों के अनुरूप और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।
जनसुनवाई के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी एवं कचरा फैलाने से संबंधित मामलों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने तालाब पट्टों एवं मत्स्य पालन से प्राप्त होने वाली नीलामी/पट्टा धनराशि का संबंधित पोर्टल पर समय से अंकन कराने तथा नियमानुसार ग्राम निधि में धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व वर्षों की धनराशि का भी सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा, ताकि ग्राम पंचायतों को नियमानुसार मिलने वाले लाभ से वंचित न होना पड़े।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों में सरकारी खरीद में शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं अनुमन्य दरों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व स्वीकृति के अनावश्यक अथवा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर खरीदारी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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