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MP के 2 IAS के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी… क्या जाना पड़ेगा जेल?

15 Sep 2026, 09:08 PM • Vande Bharat Live TV News
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MP के 2 IAS के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी… क्या जाना पड़ेगा जेल? - इन्दौर, मध्य प्रदेश

इंदौर / तेजकुमार जारवाल /
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़/ जिला रिपोर्टर, इंदौर, मध्य प्रदेश /
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 21 सितंबर को अदालत के सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं। वारंट की तामील की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को सौंपी गई है।

कोर्ट की अवमानना से जुड़ा मामला
दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं किए जाने के चलते की गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि अधिकारियों को नोटिस मिलने के बावजूद न तो अधिवक्ता की नियुक्ति की गई और न ही अदालत के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई।

शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा विवाद पूरा मामला सागर कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा है। शीला सेन ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2025 को सरकार और सागर कलेक्टर को निर्देश दिया था कि वे 90 दिनों के भीतर शीला सेन के दावे पर निर्णय लें। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर शीला सेन की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई।

संपर्क अधिकारी नियुक्त करने को कोर्ट ने नहीं माना पर्याप्त
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सागर कलेक्टर की ओर से 3 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्री को पत्र भेजकर सागर शहर के तहसीलदार को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति कर देना अदालत के आदेश की अनुपालना नहीं माना जा सकता।

अदालत ने माना कि आदेश के बाद आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों को नोटिस मिलने के बावजूद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।

21 सितंबर को कोर्ट में होगी पेशी
हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को वारंट की तामील कराने के निर्देश दिए हैं।

अब दोनों अधिकारियों को 21 सितंबर को हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। मामले में शीला सेन की ओर से अधिवक्ता कविता गुप्ता ने पैरवी की।

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