विदेश मंत्रालय ने बच्चों को पासपोर्ट नियमों में परिवर्तन किया है

प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया है। अब 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी किए जाने की तारीख से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरे होने या फिर 05 साल तक पासपोर्ट वैध रहेगा।
पूर्व में यह पासपोर्ट की वैधता की आयु 15 वर्ष थी। ,यदि बच्चा 05 साल पूरा होने से पहले ही 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेता ,तो इस पासपोर्ट की वैधता भी उसी समय पर समाप्त हो जायेगी।
इसका मतलब यह है कि बच्चे की आयु 18 साल या 05 वर्ष इसमे जो भी पहले आयेगा, उसी हिसाब से पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी। प्राप्त जानकारी अनुसार विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन 2026 को 17 सितंबर 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है।
इसके माध्यम से 1980 के पासपोर्ट नियम मे परिवर्तन किया गया है। नये और नवीनीकरण पासपोर्ट शुल्क बढ़ी,-: वयस्क 36 पेज सामान्य- पूरानी फीस 1500 रूपय, नई फीस 2,500' , वयस्क 60पेज सामान्य- पुरानी फीस 2,000रू, नई फीस 3,500रू, वयस्क 36 पेज तत्काल- पुरानी फीस 3,500रू, नई फीस 5,000रू, वयस्क 60 पेज तत्काल- पूरानी फीस 4,000₹, नई फीस 6,000₹, वयस्क 60 पेज तत्काल रिप्लेसमेंट- पुरानी फीस 5,500₹, नई फीस 8,500₹ , नाबालिग बच्चा, 36 पेज सामान्य- पूरानी फीस 1,000₹, नई फीस 1,750₹, नाबालिग बच्चा 36 पेज तत्काल- पुरानी फीस 3,000₹, नई फीस 4,250₹।
जानकारी के अनुसार 08 साल से कम आयु के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को नये पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट मिलती रहेगी, हलांकि पासपोर्ट री- इश्यू करवाने पर यह छूट प्राप्त नहीं होगी। बच्चों के पासपोर्ट की फीस बढ़ने के बाद भी नये पासपोर्ट के आवेदन पर 10% की छूट मिलती रहेगी।
जानकारी अनुसार नई शुल्क व्यवस्था में सामान्य पासपोर्ट के अतिरिक्त तत्काल सेवा, नवीनीकरण, खोने या पासपोर्ट खराब होने पर बदलने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं भी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को पासपोर्ट नियम संशोधन नियम 2026, अधिसूचित किए, जिन्हें कि 17 सितंबर 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
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