SIM के दुरुपयोग पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना, दूरसंचार विभाग की चेतावनी
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अगर आपके नाम या दस्तावेज पर मोबाइल SIM कार्ड जारी है, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए देना, बेचना या सौंपना आपको मुश्किल में डाल सकता है। दूरसंचार विभाग (DOT) ने फर्जी पहचान, टेलीकॉम पहचान से छेड़छाड़ और SIM के दुरुपयोग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत कुछ निर्धारित अपराधों में 3 साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। DOT के मुताबिक, धोखाधड़ी, जालसाजी या प्रतिरूपण के जरिए SIM या अन्य टेलीकॉम पहचान हासिल करना दंडनीय है।
विभाग ने ऐसे कंटेंट और एप्लीकेशन के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है, जो टेलीकॉम पहचान के साथ छेड़छाड़ को बढ़ावा देते हैं।
किसी व्यक्ति की पहचान पर जारी SIM का इस्तेमाल साइबर ठगी या दूसरे अपराधों में किया जा सकता है। इसी वजह से DoT लगातार लोगों को अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने की सलाह देता रहा है।
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