बाइक स्नैचिंग और मारपीट के दोषी को 5 साल की कैद व 30000 जुर्माना।
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बाइक स्नैचिंग और मारपीट के दोषी को 5 साल की कैद, 30 हजार जुर्माना।
जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सुनाया फैसला।
नूंह। जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के लूट और मारपीट के मामलें में करीब 7 साल तक चली सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश नूंह डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी सदर उर्फ सदरुद्दीन पुत्र अली मोहम्मद उर्फ अल्ली निवासी गांव रीठड़, थाना पिनगवां को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास और करीब 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक मामला वर्ष 2019 का है। गांव रीठड़ निवासी जाकिर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 मई 2019 को दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी बाइक से जा रहा था, तभी गांव के ही सदर उर्फ सदरुद्दीन और उसके साथी शकील उर्फ बिहारी व अन्य ने पुरानी रंजिश को लेकर उसे रोक लिया। शिकायत में आरोप था कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जेब से 15 हजार रुपये छीन लिए और उसकी बाइक लूट ली। शाम को आरोपियों ने उसकी दुकान पर भी हमला कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया था । मामलें की सुनवाई के दौरान एक आरोपी शकील उर्फ बिहारी की मौत हो गई थी । दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सत्र न्यायाधीश ने 5 साल कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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