उपायुक्त ने की ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के टनल घटना की जांच के लिए कमेटी गति

उपायुक्त ने की आर्बिटल रेल कोरिडोर के टनल घटना की जांच के लिए कमेटी गठित।
सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश।
घटना के कारणों और संभावित लापरवाही की जांच के निर्देश
*शनूंह, 13 अक्टूबर।उपायुक्त अखिल पिलानी ने तावड़ू क्षेत्र से गुजर रही आर्बिटल रेल कोरिडोर के टनल में गत दिनों मिट्टïी की घटना के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच के लिए ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक समिति गठित की है। समिति को घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने, यदि कोई लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उन्होंने बताया कि गठित समिति में अतिरिक्त उपायुक्त नूंह ज्योति अध्यक्ष होंगी। समिति में उपमंडल अधिकारी (ना.), तावड़ू, उप पुलिस अधीक्षक, तावड़ू, नायब तहसीलदार, तावड़ू, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तावड़ू, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नूंह के कार्यकारी अभियंता तथा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचआरआईडीसी) के उप महाप्रबंधक पंकज सोनी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि यह समिति सुरंग ढहने के पीछे संभावित संरचनात्मक, तकनीकी, भूगर्भीय और निर्माण संबंधी कारणों की जांच करेगी। इसके साथ ही घटनास्थल पर सुरक्षा प्रबंधों तथा घटना के बाद की गई कार्रवाई की पर्याप्तता और तत्परता का आकलन किया जाएगा। समिति संबंधित एजेंसी, ठेकेदार या अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की चूक पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के साथ-साथ संपत्ति एवं सार्वजनिक और निजी आधारभूत संरचना को हुए नुकसान का आकलन भी करेगी। उन्होंने आदेशों में बताया कि समिति को आवश्यक सुधारात्मक कदम, नुकसान के लिए मुआवजे से संबंधित सुझाव तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के उपाय प्रस्तुत करने का दायित्व भी सौंपा गया है। जांच के दौरान समिति घटनास्थल का निरीक्षण करेगी, प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेगी, संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करेगी और आवश्यक अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा सकेगी। उपायुक्त ने संबंधित विभागों, एजेंसियों और अधिकारियों को समिति को पूरा सहयोग देने तथा मांगी गई जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। समिति को आदेश जारी होने की तिथि से सात दिन के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त को प्रस्तुत करनी होगी।
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