हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का आदेश दिया है
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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का निर्देश भी दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है।
✍️ रिपोर्टर, कृष्ण कुमार गुप्ता सिद्धार्थनगर
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