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अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 12 अवैध कॉलोनाइजरों को दिए नोटिस

15 Oct 2026, 08:05 PM • Vande Bharat Live TV News
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अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 12 अवैध कॉलोनाइजरों को दिए नोटिस - सागर, मध्य प्रदेश

सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * बिना सक्षम अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने वाले 12 अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर न्यायालय से पारित आदेशों के तहत संबंधित अनावेदकों को अवैध कॉलोनी के सभी चिन्हांकन और निर्माण हटाने के लिए 15 दिवस का समय दिया गया है।

निर्धारित समयावधि में निर्देशों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार अवैध निर्माण हटाने, संबंधित भूमि के खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने तथा संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।इन मामलों में हुई कार्रवाई,1. पटवारी हल्का नंबर 51, मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 512/1/9/2/1, रकबा 0.6360 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक जितेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र कुमार समैया, निवासी जवाहर वार्ड, बीना, तहसील बीना, जिला सागर ,2.

पटवारी हल्का नंबर 51, मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 312/2/2, रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक रज्जन पिता मोतीलाल प्रजापति, निवासी कानूनगो वार्ड, बीना, तहसील बीना, जिला सागर ,3. पटवारी हल्का नंबर 51, मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 213/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.46 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक सतीश पिता मुन्नालाल साहू, निवासी कटरा वार्ड, बीना, तहसील बीना, जिला सागर ,4.

पटवारी हल्का नंबर 51, मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 514/3/1/1/1, रकबा 0.78 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक प्रीति पिता देवेन्द्र ठाकुर, निवासी कानूनगो वार्ड, बीना, तहसील बीना, जिला सागर ,5. पटवारी हल्का नंबर 51, मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 441/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.92 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक राजेन्द्र सिंह पिता किशोर सिंह राजपूत, निवासी चन्द्रशेखर वार्ड, बीना, तहसील बीना, जिला सागर ,6.

पटवारी हल्का नंबर 21, ग्राम बमूराजैसिंह, तहसील रहली स्थित खसरा नंबर 9/2/2/1/1/1, रकबा 0.2310 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक भरतसिंह पिता कोमलसिंह, निवासी ग्राम सेमरामाधों, तहसील रहली, जिला सागर,7. पटवारी हल्का नंबर 21, ग्राम बमूराजैसिंह, तहसील रहली स्थित खसरा नंबर 4/2/2/2/1/1/1, रकबा 0.4814 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक राकेश पिता हरिनारयण दुबे, निवासी वार्ड नंबर 09, रहली, तहसील रहली, जिला सागर,8.

पटवारी हल्का नंबर 21, ग्राम बमूराजैसिंह, तहसील रहली स्थित खसरा नंबर 23/2/2/2, रकबा 0.30 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक गौरवसिंह एवं कृष्णकुमार पिता किशोर सिंह ठाकुर, दोनों निवासी वार्ड नंबर 01, रहली, तहसील रहली, जिला सागर ,9. पटवारी हल्का नंबर 20, ग्राम रहलीखास, तहसील रहली स्थित खसरा नंबर 252/81/1/1/1, रकबा 0.408 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक महादेव पिता श्यामलाल साहू, निवासी वार्ड नंबर 04, रहली, तहसील रहली, जिला सागर ,10.

पटवारी हल्का नंबर 21, ग्राम बमूराजैसिंह, तहसील रहली स्थित खसरा नंबर 22/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.1156 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक शैलेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह ठाकुर, निवासी वार्ड नंबर 08, रहली, तहसील रहली, जिला सागर ,11. पटवारी हल्का नंबर 26, मौजा मढ़ा स्थित खसरा नंबर 8/6/1 एवं 8/6/2/2, रकबा क्रमशः 1.0115 हेक्टेयर एवं 0.6115 हेक्टेयर, कुल रकबा 1.6230 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक मोहम्मद इदरीश पिता अब्दुल हफीज एवं मोहम्मद इमदाद पिता अब्दुल हफीज, निवासी वार्ड क्रमांक 2, राहतगढ़, तहसील राहतगढ़, जिला सागर ,12.

पटवारी हल्का नंबर 21, ग्राम बमूराजैसिंह, तहसील रहली स्थित खसरा नंबर 13/1/1/1/1/1/1, रकबा 2.76 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक महेशकुमार पिता अमृतलाल साहू, निवासी वार्ड नंबर 08, रहली, तहसील रहली, जिला सागर
मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए उप-पंजीयक कार्यालय को सूची भेजी जाए। निर्धारित 15 दिवस की समय-सीमा में अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन और निर्माण नहीं हटाए जाने पर नियमानुसार निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही संबंधित खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने तथा संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है

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