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गीले धान को सुधारने का मिलेगा मौका, किसानों से उतराई और सफाई के लिए अधिकतम 20 रुपये लेने के निर्देश
गाजीपुर। जनपद में खरीफ विपणन सत्र के तहत धान खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक नवंबर से जिले में धान क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। खरीद व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सभी क्रय संस्थाओं और केंद्र प्रभारियों को आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए गए।
क्रय केंद्रों पर उपकरण और कांटों का होगा सत्यापन
जिलाधिकारी ने मंडी समिति को सभी धान क्रय केंद्रों पर आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था तत्काल पूरी कराने तथा क्रय संस्थाओं को जरूरी अभिलेख समय से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बाट-माप विभाग के अधिकारियों को केंद्रों पर लगे तौल कांटों का सत्यापन करने को कहा गया। पर्याप्त बोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। बोरे की कमी के कारण धान खरीद बाधित होने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
केंद्र प्रभारियों को ई-पॉप मशीन के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज कराने और सुबह नौ से 10 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए। किसानों की बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद ही धान खरीद की जाएगी।
आधार कार्ड से होगी किसान की पहचान
धान बेचने के लिए केंद्र पर आने वाले किसान अथवा उनके अधिकृत सदस्य की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से की जाएगी। यदि किसान के स्थान पर उसका अधिकृत सदस्य धान बेचने आता है, तो मूल किसान और सदस्य, दोनों के आधार कार्ड की छायाप्रति सुरक्षित रखी जाएगी। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि क्रय केंद्र पर पहुंचने से पहले अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
गीले धान को तत्काल अस्वीकार नहीं करेंगे केंद्र प्रभारी
प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि गीला या गंदा धान लेकर आने वाले किसानों की उपज को तत्काल अस्वीकार न किया जाए। पहले किसान को केंद्र पर धान की सफाई और सुखाने का अवसर दिया जाए। इसके बाद भी धान निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे अस्वीकार करने का कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा।
इसके लिए रिजेक्शन रजिस्टर में किसान का नाम, पता, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर और धान की मात्रा दर्ज करनी होगी। साथ ही किसान को अपीलीय अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वह जरूरत पड़ने पर अपनी शिकायत या अपील कर सके।
उतराई और सफाई के लिए अधिकतम 20 रुपये
धान खरीद केंद्रों पर किसानों के हितों का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। धान की उतराई और सफाई के लिए किसान से अधिकतम 20 रुपये ही लिए जा सकेंगे। केंद्र प्रभारियों को किसानों के साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करने तथा बिना उचित कारण किसी किसान को वापस नहीं लौटाने की हिदायत दी गई।
खरीद अवधि के दौरान केंद्रों के बैनर पर दर्ज मोबाइल नंबर चालू रखने होंगे, जिससे किसान जरूरत पड़ने पर संबंधित केंद्र से संपर्क कर सकें। सहकारिता विभाग के क्रय केंद्रों की निगरानी संबंधित तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी करेंगे।
आधार से जुड़े बैंक खाते में भुगतान का लक्ष्य 48 घंटे
क्रय एजेंसियों को किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में आवश्यक सत्यापन के बाद यथासंभव 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए एनपीसीआई (NPCI) और पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के माध्यम से बैंक खाते का सत्यापन किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने किसानों से धान बेचने से पहले किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी सहित सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की अपील की। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है, वे कृषि विभाग के संबंधित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
ई-उपार्जन पोर्टल पर शुरू हुआ पंजीकरण
खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। किसानों से अपील की गई है कि वे मोबाइल या जनसुविधा केंद्र के माध्यम से समय रहते अपना पंजीकरण पूरा करा लें, जिससे धान बेचने के समय किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो।
कार्यशाला के दौरान क्रय केंद्रों पर तौल कांटों की उपलब्धता और आवश्यकता के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, जंगीपुर को स्पष्टीकरण जारी किया गया।
प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और क्रय एजेंसियों को निर्देश दिया कि धान खरीद शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि किसानों को पारदर्शी व्यवस्था के तहत अपनी उपज बेचने और समय से भुगतान प्राप्त करने में सुविधा हो सके।
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज, गाजीपुर
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