बाल विवाह, बाल श्रम और लैंगिक अपराधों पर जागरूक हुए विद्यार्थी, साइबर सुरक्षा के भी बताए गए उपाय

बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम, लैंगिक अपराध और साइबर सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को किया गया जागरूक
भभुआ (कैमूर)। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में मंगलवार को सुरक्षित बचपन अभियान के तहत कैमूर जिले के चार विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर की सचिव डॉ. शैल के नेतृत्व में आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, बाल संरक्षण और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, भभुआ; कन्या मध्य विद्यालय, भभुआ; उच्च विद्यालय, सोनहन तथा डीएवी पब्लिक स्कूल, जद्दुपुर, भभुआ में आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यार्थियों को बाल अधिकार, बाल विवाह एवं बाल श्रम की रोकथाम, लैंगिक अपराधों से सुरक्षा और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सम्मान और सुरक्षित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार है। बच्चों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार उनके विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसी किसी घटना की जानकारी मिलने पर उसे छिपाने के बजाय अभिभावक, शिक्षक या संबंधित सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए।
विद्यार्थियों को बाल विवाह और बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। साथ ही लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनी संरक्षण, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान और अनुचित व्यवहार की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के बारे में बताया गया।
साइबर सुरक्षा और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी
डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए विद्यार्थियों को निजी जानकारी, पासवर्ड और ओटीपी साझा नहीं करने तथा संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी गई। ऑनलाइन धमकी या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में किसी विश्वसनीय व्यक्ति अथवा संबंधित प्राधिकारी से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।
इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 15100 से भी अवगत कराया गया।
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता अभय कुमार सिंह एवं अमिया शंकर उपाध्याय, पैरा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) सुरेंद्र त्रिपाठी, अरविंद कुमार एवं दिव्या सोनी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय प्रतिनिधि विनीत कुमार उपस्थित रहे। चारों विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और सहायक शिक्षकों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।
( कैमुर से अफसार आलम की रीपोर्ट)
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