छात्रा की शिकायत पर पीजीटी केमिस्ट्री शिक्षक के खिलाफ सख्त एक्शन, गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड
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पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पीजीटी केमिस्ट्री शिक्षक पर गाज गिरी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक अनूप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अनूप कुमार पर स्कूल की ही एक छात्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के तहत कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि के दौरान अनूप कुमार को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-83 के तहत निर्वाह भत्ता मिलेगा। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पलवल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा।
वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। यह आदेश स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया की ओर से जारी किया गया है।
इसकी प्रति महानिदेशक को भी भेजी गई है। आपको बता दे कि छात्रा की शिकायत पर शहर थाने में अनूप के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज है जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
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