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पुलिस कार्यालय के सभागार कक्ष में गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के बारे मे कार्यशाला आहुत की गयी।

कुशीनगर। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजेय द्वारा आज दिनांक 19.01.2025 को पुलिस कार्यालय के सभागार कक्ष में गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के बारे मे कार्यशाला आहुत की गयी। जिसमें गैगेस्टर कोर्ट के संयुक्त निदेशक अभियोजन वेदप्रकाश उमराव व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश मणि त्रिपाठी द्वारा गैगेस्टर नियमावली 2021 में गैगेस्टर के अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति के जब्तीकरण के सम्बन्ध में नियम 22/38/23 तथा अन्य नियमों के बारे मे विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त गैगेस्टर एक्ट के मुकदमों में विवेचना दौरान ही अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति के बारे में पता कर नियमानुसार गैगेस्टर एक्ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्तीकरण के नियम बताये गये। इस दौरान को. पडरौना, रविन्द्रनगर धूस,कुबेरस्थान,तुर्कपट्टी,कसया, रामकोला व ने.नौ. थानों के प्रभारी अपने अपने थाने के व.उ.नि. व हे.मो./का.मो. के साथ कार्यशाला में उपस्थित रहे। शेष अन्य थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/व.उ.नि. व हे.मो./का.मो. गूगल मीट के माध्यम से मीटिंग मे शामिल रहें। इस दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गयी तथा उनके शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों में और बेहतर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

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