
धनबाद : जिला आपूर्ति विभाग ने उन राशन कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है और जिनके पास चारपहिया वाहन है, बावजूद इसके वे पीएमएचएच राशन कार्ड के तहत राशन प्राप्त कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे 25 लोगों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के माध्यम से की जा रही है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि आयकर रिटर्न, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, जितनी राशन सामग्री ली गई है, उसका बाजार मूल्य (एफसीआई दर 44 रुपये प्रति किलो) भी जमा करना होगा। यदि तय समय सीमा में आवश्यक दस्तावेज और राशि जमा नहीं की गई, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक छह लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति पीएचएच राशन कार्ड से लाभ लेना कानूनन अपराध है।










