

बिजनौर : जिलाधिकारी जसजीत कौर ने परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र के क्रम में जानकारी देते हुए बताया कि नो हेलमेट नो फ्यूल विषयक प्रदेशव्यापी विशेष अभियान पूर्व में एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक सफलतापूर्वक संचालित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप हेलमेट उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
वर्तमान में सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए उक्त अभियान पुनः 17 जनवरी 2026 तक संचालित किया स, जाना है। इसका उद्देश्य दो पहिया दि चालकों/पिलियन द्वारा हेलमेट के अनिवार्य प्रयोग को सुनिश्चित करना है।
यह पहल मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 129 (हेलमेट अनिवार्यता) एवं धारा 194-डी (उल्लंघन पर दण्ड) के अनुरूप है। उन्होंने जनपद बिजनौर के सभी फयूल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देशित किया है कि वह किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालकों को पैट्रोल का विक्रय नहीं करेंगे, जिसके चालक एवं पिलियन ने हेलमेट नहीं पहना है।
सभी फ्यूल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी.सी.टी.वी. कैमरा सदैव सक्रिय रहें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।








