
पीलीभीत। नगर पंचायत कलीनगर कार्यालय पर शुक्रवार को महिला कल्याण विभाग पीलीभीत द्वारा समीक्षा बैठक की गई। जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई पीलीभीत की संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक ने सरकार द्वारा संचालित कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बाल श्रम एवं बाल विवाह से भी सम्बन्धित जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष से पहले शादी करना कानून अपराध है। यदि आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा करता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दें। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1098,181,1090 की भी विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा बैठक के अंत में 4 – 5 माह के बच्चों को चेयरमैन प्रतिनिधि राजेश भारती एवं संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक ने उपहार स्वरूप बेबी किट के साथ आशीर्वाद भी दिया।

इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कर्मा राव, सभासद सुखदेव पासवान, महावीर, राकेश कुमार, दीनदयाल, रहीस खां, सभासद पति राजीव पासवान, जयदेव पासवान, राजीव शर्मा, बसंत लाल, पप्पू सलमानी, कार्यालय से राजेश शर्मा, अरविन्द यादव, अनुराग पाण्डेय, मंजीत यादव मौजूद रहे।






