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गाजीपुर: निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण जरूरी

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्ट गाजीपुर

गाजीपुर। सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं।

पंजीकृत श्रमिकों को बच्चे के जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पुत्री के विवाह और श्रमिक की मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पंजीकरण के पात्रता मानक

आयु: 18 से 60 वर्ष

पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो

पंजीकरण शुल्क: ₹40

आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड (लिंक मोबाइल नंबर सहित), बैंक पासबुक, कार्य का प्रमाणपत्र या स्व-घोषणापत्र

निर्माण श्रमिक श्रेणियां: राजमिस्त्री, ईंट-भट्ठा श्रमिक, वेल्डिंग, मिट्टी कार्य, सीमेंट-कंक्रीट ढुलाई, प्लंबरिंग, सड़क निर्माण, पुताई, टाइल्स लगाने का कार्य, बांध-पुल निर्माण, मार्बल एवं स्टोन वर्क आदि (कुल 40 श्रेणियां)।

कैंप आयोजन

19 अगस्त: सदर

25 अगस्त: करंडा

27 अगस्त: देवकली

30 अगस्त: सैदपुर
आगामी महीनों में भी विकास खंड स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे।

योजनाओं के लाभ (ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य)

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना: ₹20,000 – ₹56,000

संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना: ₹2,000 – ₹1,00,000

कन्या विवाह सहायता योजना: ₹55,000 – ₹65,000

मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना: ₹2,25,000 – ₹5,25,000

अटल आवासीय विद्यालय योजना इत्यादि

कैसे करें आवेदन:
सभी आवेदन एवं नवीनीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। श्रमिक www.upbocw.in पर या किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

सहायक श्रम आयुक्त ने कार्यदायी संस्थाओं, ठेकेदारों, भवन निर्माण स्वामियों और ईंट-भट्ठा मालिकों से अपील की है कि केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही कार्य दें और अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराने में सहयोग करें।

विस्तृत जानकारी के लिए:
कार्यालय – सहायक श्रम आयुक्त, सिकंदरपुर मोड़, शास्त्री नगर, गाजीपुर
या बोर्ड पोर्टल – www.upbocw.in

Jitendra Maurya

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