
डीडवाना-कुचामन, 26 सितम्बर।
आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार“ अभियान के तहत जिला कलक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी के निर्देशन में अभियान के तहत शुक्रवार,26 सितंबर को डीडवाना कस्बे में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 26 खाद्य कारोबार कर्ताओं के रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि 27 सितम्बर, शनिवार को कुचामन सिटी के अग्रवाल भवन में खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबार कर्ताओं को व्यापार करने के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता होती है अगर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस खाद्य कारोबार कर्ताओं के पास नहीं होता है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत धारा 26 में 25000 का जुर्माना बताया गया है अतः सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को कैंपों में भाग लेकर अपना रजिस्ट्रेशन बना ले।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारकर्ता आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं एक फोटो साथ लेकर आवे जिससे रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस बना सके।