
वंदेभारतलाइवटीव न्युज, सोमवार 12जनवरी’2026 नागपुर-:
=====/> होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने पर होटल मालिकों के द्वारा बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों को बिल दिया करते थे, जिससे होटल मे खाना खाने पर ज्यादा पैसे देने होते थे। परन्तु अब होटल या रेस्टोरेंट के मालिक अपने ग्राहकों से जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले पायेंगे। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने सर्विस चार्ज के इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही भी की है।।जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2025 को दिए गए ऐतिहासिक फैसले में सीसीपीए की गाइडलाइन पर अपनी मुहर लगाई है।इस फैसले के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट मे भोजन करने पर ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज लिया जाना कानून के खिलाफ भी है। अब से सभी होटल रेस्टोरेंट मालिकों को उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए के नियम का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही भी हो सकती है। होटल, रेस्टोरेंट साफ्टवेयर जनरेटेड बिल में जो अपने आप सर्विस चार्ज जुड़ जाता है, इस साफ्टवेयर में अब होटल , रेस्टोरेंट मालिकों को बदलाव करना जरूरी कर दिया गया है। ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए रेस्टोरेंट साफ्टवेयर जनरेटेड बिल में बदलाव शीघ्र करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लेने की कोशिश करता है तो फिर ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर इस विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ग्राहकों को भी इस मामले में जागरूक होना चाहिए, और ऐसे मामलों राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत जरूर दर्ज करवानी चाहिए।










