
+++++ शनिवार 27 सितंबर 2025, छत्तीसगढ +++++
प्राप्त आनकारी के अनुसार राष्ट्रीय गोड़वाना पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय गोड़वाना पार्टी के ऊपर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धाराओं का उल्लंघन का आरोप है। जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय गोड़वाना पार्टी अध्यक्ष को नौ अक्टूबर को छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में इस मामले में सुनवाई के बुलवाया है। प्राप्त जानकारी अनुसार पार्टी अध्यक्ष को पार्टी से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ लेकर उपस्थित रहने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग के के रिकॉर्ड के अनुसार राष्ट्रीय गोड़वाना पार्टी का पंजीकृत पता , “अध्यक्ष गोड़वाना पार्टी, सरखेल हाउस, तिफरा बिलासपुर दर्ज है। प्राप्त जानकारी अनुसार सभी राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन करना जरूरी होता है। यदि इस मामले में राष्ट्रीय गोड़वाना पार्टी का जवाब सही स्पष्ट संतोषजनक नहीं हुआ तो फिर पार्टी की मान्यता खतरे में भी पड़ सकती है। जानकारी अनुसार इस में निर्वाचन आयोग सही संतुष्ट जवाब नही मिलने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है।