मोबाइल झपटमारी मामले में दोषी को 5 वर्ष की सजा, 25 हजार जुर्माना।
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मोबाइल झपटमारी मामलें में दोषी को 5 वर्ष की सजा, 25 हजार जुर्माना ।
नूंह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वर्ष 2021 के एक मोबाइल झपटमारी मामलें में आरोपी आसिफ पुत्र आमीन निवासी गांव शिकारपुर थाना तावडू जिला नूंह को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार 25 दिसंबर 2021 को शिकायतकर्ता अराफात खान निवासी वार्ड नंबर-7, नूंह तावडू रोड स्थित दिल्ली दरबार होटल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनका मोबाइल फोन झपट लिया और फरार हो गए । शिकायतकर्ता ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था। बाद में वाहन की जानकारी जुटाने पर उसका संबंध गांव टांई निवासी एक व्यक्ति से पाया गया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया।
पुलिस जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आसिफ का नाम मामलें में सामने आया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान गवाहों और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से आरोपों साबित हुए । मामलें की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने दोषी को सजा सुनाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा न होने के कारण दोषी को निर्धारित अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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