मऊ : अभियुक्त विश्वप्रताप को 3 वर्ष कैद व जुर्माना की सजा
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मऊ : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्देशित और जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी से 05.11.2026 को अभियुक्त विश्वप्रताप उर्फ विशु पुत्र लाल निवासी ग्राम राजापुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को दोषी ठहराया गया।
विशेष न्यायधीश एएसजे / पाक्सो प्रथम कोर्ट, जनपद मऊ ने विश्वप्रताप को मु0अ0सं0-393/2022 के तहत धारा 323, 354, 504 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष की कारावास की सजा और 7,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त एक माह का कारावास भी काटना होगा।
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