
जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही 20 मार्च 2026 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिलापंचायत ने गौरेला जनपद के 8 पंचायत सचिव द्वारा 15वें वित्त आयोग मद की कुल 1 करोड़ 19 लाख 56 हजार रूपए को अनियमित भुगतान संबंधित वेंन्डर को करने पर निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को जारी अलग-अलग निलंबन आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिवों का यह कृत छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम के विपरीत होने पर पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया जाता है।
निलंबित किए गए पंचायत सचिवों में ग्राम पंचायत तेन्दुमूडा के सचिव उमाशंकर उपाध्याय द्वारा 29 लाख 98 हजार 445 रुपए का अनियमित भुगतान करने, ग्रामपंचायत नेवरी नवापारा के सचिन भैया लाल करसायल द्वारा 26 लाख 13 हजार 200 रूपए का अनियमित भुगतान करने, ग्राम पंचायत ठाड़पथरा के सचिव नान्हू दास बघेल द्वारा 23 लाख 26 हजार 700 रूपए का अनियमित भुगतान करने, ग्रामपंचायत आमाडोब के सचिव ओंकार भानू द्वारा 10 लाख 91 हजार 400 रूपए का अनियमित भुगतान करने, ग्रामपंचायत पूरा के सचिव रतन सिंह द्वारा 10 लाख 72 हजार 378 रुपए का अनियमित भुगतान करने, ग्रामपंचायत आमगांव के सचिव राधेश्याम मरावी द्वारा 6 लाख 40 हजार 182 रुपए का अनियमित भुगतान करने, ग्रामपंचायत साल्हेघोरी के सचिव राजकुमार शर्मा द्वारा 6 लाख 69 हजार और ग्राम पंचायत हर्राटोला के सचिव त्रिलोक सिंह द्वारा 5 लाख 47 हजार 700 रूपए का अनियमित भुगतान करने संबंधित बेंन्डर को किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया गया है निलंबन अवधि मे उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।





