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शासकीय उचित मूल्य दुकान का राशन सामग्री को गबन करने वाले महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं विक्रेता को किया गिरफ्तार पुलिस सहायता केंद्र राहौद पुलिस की त्वरित कार्यवाही

संवाददाता सुखदेव आजाद जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

आरोपी

01.केसर बाई उम्र 40 साल निवासी भवतरा थाना शिवरीनारायण (अध्यक्ष)

02.लालाराम कश्यप उम्र 42 साल निवासी भवतरा थाना शिवरीनारायण (विक्रेता)
मामले की जांच में पता चला है कि थाना शिवरीनारायण क्षेत्र के ग्राम भवतरा के माता महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष केसर बाई और विक्रेता लालाराम कश्यप एवं समूह के एक अन्य सदस्य के साथ मिलकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान भवतरा से चावल, शक्कर, नमक और केरोसिन की बड़ी मात्रा में कुल कीमत 1737619.33 रुपये की गबन करना पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 409, 34 भादवि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
शासकीय उचित मूल्य के दुकान का राशन सामग्री को गबन करने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला IPS के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला समूह के 01. केसर बाई (अध्यक्ष) 02.लालाराम कश्यप (विक्रेता) दोनों निवासी भवतरा थाना शिवरीनारायण को पकड़ा जिसको गबन करने के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 04.04.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी शिवरीनारायण, ASI जय नंदन मार्बल, प्रधान आरक्षक सतीश राणा, आरक्षक राजेश कश्यप, वेदराम पटेल पुलिस सहायता केंद्र राहौद एवं आरक्षक विवेक सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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