
इमानुएल भारद्वाज की रिपोर्ट 
प्रेस विज्ञप्ति
थाना – सकरी
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
♦️ सकरी पुलिस की बड़ी कार्यवाही
♦️ 20 दिन बाद अंधेकत्ल का सफल खुलासा
♦️ ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं सतत सर्विलांस से मिली सफलता
♦️ 02 आरोपी गिरफ्तार, 01 आरोपी पूर्व से जेल में निरुद्ध
आरोपीगण –
1. पुरूषोत्तम वर्मा उर्फ आसाराम, पिता शंकर वर्मा, उम्र 19 वर्ष, निवासी बजरंगपारा, थाना सकरी, जिला बिलासपुर
2. प्रियांशु वर्मा, पिता संतोष वर्मा, उम्र 19 वर्ष, निवासी बजरंगपारा, थाना सकरी, जिला बिलासपुर
3. प्रियनाथ वर्मा उर्फ बाबू अंडा, पिता संजय वर्मा, उम्र 25 वर्ष, निवासी बजरंगपारा, थाना सकरी, जिला बिलासपुर (पूर्व से जेल में निरुद्ध)य
घटना का संक्षिप्त विवरण –
सूचक संजू साहनी, पिता प्रहलाद साहनी, उम्र 26 वर्ष, निवासी चिल्हाटी आवासपारा थाना पचपेड़ी (हा.मु. हिर्री माइंस इंद्रपुरी थाना चकरभाठा) द्वारा दिनांक 08.12.2025 को थाना उपस्थित आकर मर्ग सूचना दर्ज कराई गई कि उसके पिता प्रहलाद साहनी दिनांक 07.12.2025 को दोपहर लगभग 11:00 बजे अपनी मोटरसाइकिल से हिर्री माइंस इंद्रपुरी से बिलासपुर के लिए निकले थे, जिनका शव दिनांक 08.12.2025 को सकरी शराब भट्ठी के पास पड़ा मिला।
सूचना पर थाना सकरी में मर्ग क्रमांक 115/2025 कायम कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, शव पंचनामा उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के शरीर पर आई चोटों एवं घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए मामले की गहन जांच प्रारंभ की गई। शराब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए,
जांच के दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई, जिसमें घटना दिनांक की रात्रि लगभग 11:30 बजे किसी व्यक्ति द्वारा गाली-गलौच करने एवं अन्य व्यक्तियों से बहस की आवाजें सुनाई दीं। इस ऑडियो की पहचान मृतक के परिजनों से कराई गई, जिन्होंने गाली देने वाले व्यक्ति की आवाज को मृतक प्रहलाद साहनी के रूप में पहचाना। यह जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ।
इसी बीच घटना के अगले दिन आरोपी प्रियनाथ वर्मा उर्फ बाबू अंडा स्वयं थाना उपस्थित होकर थाना सकरी के पूर्व से दर्ज अपराध क्रमांक 737/2025 धारा 75(2), 296, 351(2) बीएनएस के प्रकरण में गिरफ्तारी हेतु प्रस्तुत हुआ, जिससे उसके व्यवहार पर पुलिस को संदेह हुआ।
इसके पश्चात सकरी पुलिस द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस तकनीक, स्थानीय सूत्रों एवं लगभग 20 दिनों के सतत सर्विलांस के माध्यम से घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 07.12.2025 की रात्रि में मृतक प्रहलाद साहनी सकरी शराब दुकान के पास शराब के नशे में गाली-गलौच कर रहा था। शोर सुनकर वहां रहने वाले पुरूषोत्तम वर्मा उर्फ आसाराम, प्रियांशु वर्मा एवं प्रियनाथ वर्मा उर्फ बाबू अंडा मृतक के पास पहुंचे तथा उसे चिल्लाने से मना किया। इस दौरान विवाद बढ़ गया और तीनों आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट की, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। आरोपी उसे उसी अवस्था में छोड़कर वहां से चले गए।
अगले दिन सुबह उक्त स्थान पर मृतक का शव पाया गया। मृतक के चेहरे एवं आंख के पास चोट के स्पष्ट निशान पाए गए, जो रात्रि में हुई मारपीट के परिणामस्वरूप होना पाया गया।
जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी पुरूषोत्तम वर्मा उर्फ आसाराम एवं प्रियांशु वर्मा से पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध स्वीकार किया, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी प्रियनाथ वर्मा उर्फ बाबू अंडा पूर्व से ही अन्य अपराध में जेल में निरुद्ध है। In









