A2Z सभी खबर सभी जिले की

अपराध पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा का कड़ा प्रहार: तीन आदतन अपराधी एक साल के लिए जिला बदर

24 घंटे के भीतर छोड़ना होगा जिला, 9 पड़ोसी जिलों में भी प्रवेश पर रोक


बलौदाबाजार। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन के इस कड़े फैसले के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया है। आदेश के अनुसार इन तीनों को 24 घंटे के भीतर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सीमा छोड़नी होगी, साथ ही आसपास के कई जिलों में भी उनका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला बदर किए गए व्यक्तियों में थाना सिमगा क्षेत्र के भवानी नगर सिमगा निवासी खेमलाल उर्फ शिवा सोनकर (पिता नारायण सोनकर), सिटी कोतवाली बलौदाबाजार क्षेत्र के भैंसापसरा निवासी राहुल भारती (पिता चंद्रशेखर भारती) तथा वार्ड क्रमांक 7 पुरानी बस्ती बलौदाबाजार निवासी विलास चेलक उर्फ कानू (पिता उदयशंकर चेलक) शामिल हैं।
प्रशासन ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 (ख) के तहत की है। आदेश के अनुसार इन तीनों को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के साथ-साथ बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से भी बाहर रहना होगा।
कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों आरोपियों को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित जिलों की सीमा से बाहर चले जाना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अपराध पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ऐसे सख्त फैसलों से कानून व्यवस्था मजबूत होगी और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।

Back to top button
error: Content is protected !!