
*धनबाद :* कन्हाई चौहान पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे।
अदालत ने सभी आरोपियों को हाजिर होने का निर्देश देते हुए 22 अप्रैल की तारीख निर्धारित की। प्राथमिकी कन्हाई चौहान के लिखित शिकायत पर 16 अप्रैल 2021 को बरोरा थाना में दर्ज की गई थी। आरोप था कि कन्हाई चौहान अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो से धनबाद से अपने घर लौट रहे थे। झगराही प्रिंस वॉशिंग एंड रिपेयरिंग के सामने जैसे ही उनकी गाड़ी धीमी हुई तो अजय महतो, शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो, कृष्णा रविदास, बलराम चौबे और अन्य दो व्यक्ति वहां पहले से घात लगाए बैठे थे।
अजय महतो ने चिल्लाते हुए कहा कि विधायक ढुलू महतो का आदेश है कि इन सभी को जान से मार दो। यह कहते हुए लगभग 6-7 बम गाड़ी पर फेंक दिया। उन लोगों को मरा हुआ समझ कर आरोपी बाइक से सवार होकर भाग निकले। गाड़ी के आगे की सीट पर बैठे मनोज चौहान बम लगने से बुरी तरह घायल हो गए। कारू यादव, किरण महतो, संतोष चौहान, कुंदन चौहान, प्रताप सिंह, पारस शर्मा भी कन्हाई के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। कन्हाई ने आरोप लगाया कि षड़यंत्र के तहत उन लोगों की हत्या ढुलू महतो ने रची थी, जिसमें वे लोग बाल-बाल बच गए।











