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परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक

सागर/वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * कलेक्टर संदीप जी आर ने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल आयोजित बोर्ड परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास सीमा से 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आम सभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन सहित ध्वनि विस्तार यंत्रों पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। उक्त आदेश दिनांक 10-02-2026 से दिनांक 10-04-2026 की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा। कार्यालय कलेक्टर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10वीं), हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (12वीं) एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा (12वीं) दिनांक 10-02-2026 से प्रारंभ होकर निरंतर 07-03-2026 तक एवं सीबीएसई हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10वीं), हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (12वीं) दिनांक 10-04-2026 तक जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में संचालित होगी। परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग होने से न्यूर्सेस (न्यूसेंस) पैदा होने की आशंका है, इस कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में कठिनाई हो सकती है। परीक्षा केंद्रों एवं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु असामाजिक एवं शरारती तत्वों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति राजनीतिक दल, छात्रध्कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघध्संगठन उपर्युक्त उल्लेखित परिसरों की सीमा से 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आम सभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग करेगा। साथ ही म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 अंतर्गत संपूर्ण जिला की सीमा में अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित है तथा रात्रि 10रू00 बजे से प्रातः 6रू00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इस संबंध में म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के सुसंगत धाराओं एवं माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। उक्त परिस्थितियां अभी प्रतिवेदित हुई है और सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है अतएव यह आदेश धारा-163 बी.एन.एस. एस. 2023 अंतर्गत समयाभाव के कारण एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संगठन/संस्था/समूह के विरूद्ध धारा-223 भारतीय न्याय संहिता-2023 एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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