मेडिकल उपकरणों की दुकानों पर विधिक माप विज्ञान विभाग की आकस्मिक जांच*

*मेडिकल उपकरणों की दुकानों पर विधिक माप विज्ञान विभाग की आकस्मिक जांच*
पाली, 7 अक्टूबर। माननीय मंत्री सुमित गोदारा, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा एवं विधिक माप संबंधी प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा बुधवार को पाली शहर में मेडिकल उपकरणों एवं संबंधित डिवाइस के विक्रय प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
अभियान के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी विष्णु दत्त ने बताया कि श्रीनाथ मेडिकल, एम.एल. डिस्ट्रीब्यूटर एवं मन मंदिर फार्मा, पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल उपकरणों एवं संबंधित उत्पादों पर अंकित आवश्यक विधिक घोषणाओं, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), विक्रय मूल्य सहित विधिक माप विज्ञान संबंधी अन्य अनिवार्य प्रावधानों की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। मेडिकल उपकरणों एवं संबंधित उत्पादों का विक्रय मूल्य निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक नहीं पाया गया तथा मौके पर विधिक माप विज्ञान संबंधी कोई उल्लंघन नहीं मिला।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, पारदर्शी व्यापार व्यवस्था तथा बाजार में निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा आकस्मिक जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। आगामी दिनों में भी मेडिकल उपकरणों सहित अन्य पैकबंद वस्तुओं की जांच की जाएगी। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने व्यापारियों से अपील की है कि वे मेडिकल उपकरणों सहित सभी पैकबंद वस्तुओं पर निर्धारित विधिक घोषणाओं, एमआरपी एवं अन्य अनिवार्य प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
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