बलात्कार का दिखाए गए जिसे मुकदमा का भंडाफोड

दिनांक 31.10.2026
जनपद मऊ – थाना कोतवाली नगर
*बलात्कार का लिखाये गये झूठे मुकदमे भंडाफोड़*
*आपराधिक षड़यंत्र करने वाले मुख्य साजिशकर्ता पुलिसकर्मी समेत 04 अभियुक्तो को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार*
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनाक 23/7/26 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सकीना खातून पुत्री श्री सहाबुद्दीन, निवासी औरंगाबाद डिहवा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ, वर्तमान पता पत्नी आदिल निवासी बहादुरगंज थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ द्वारा अपने साथ ईद के तीन दिन पहले मुंशीपुरा क्षेत्र में मो० इमरान अहमद पुत्र इजहार अहमद निवासी ग्राम कोइरियापार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर बलात्कार के लिखाये गये झूठे मुकदमें का भंडाफोड़ करते हुए कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आपराधिक षड्यन्त्र का खुलासा करते हुए षडयन्त्र में शामिल मुख्य आरोपी आरक्षी विशाल भारती पुत्र श्री रामकेश भारती, निवासी टेढ़ीबाजार, सीओ कालोनी थाना रामजन्मभूमि जनपद अयोध्या, वर्तमान तैनाती पुलिस लाइन जनपद मऊ, पीएनओ नं0 212501917 सहित झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली सहयोगिनी सकीना (वादिनी मुकदमा 217/26) व अन्य दो साजिशकर्तागण निसार उर्फ नेसार अहमद पुत्र अब्दुल हसन, निवासी केड़ापुर (किडिहरापुर) थाना भीमपुरा जनपद बलिया व जोया उर्फ गुल निहार पत्नी अरविन्द हरिजन, निवासी सिंधेरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर, हाल पता किरायेदार चन्द्रा देवी के मकान में, माधव होटल के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 31.10.2026 को प्रातः 05.30 बजे सोनीधापा मैदान के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, और उनके विरुद्ध आवश्यक आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
*घटना एवं साजिश का खुलासा -*
दिनांक 23.07.2026 को वादिनी श्रीमती सकीना खातून पुत्री श्री सहाबुद्दीन निवासी औरंगाबाद डिहवा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ, वर्तमान पता पत्नी आदिल निवासी बहादुरगंज थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ द्वारा मो० इमरान अहमद पुत्र इजहार अहमद निवासी ग्राम कोइरियापार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के विरूद्ध नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 217/2026 धारा 69,351 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मुकदमे की विवेचना के दौरान संकलित किये गये साक्ष्य व संदिग्ध नंबरों के लिये गये सी.डी.आर के विश्लेषण व अन्य सम्यक तथ्यो से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मु0अ0सं0 217/26 उक्त मे नामित अभियुक्त मो० इमरान उपरोक्त के विरुद्ध वादिनी मुकदमा सकीना द्वारा अपने घनिष्ट पुरुष मित्र विशाल भारती जो आरक्षी पद पर पुलिस लाइन मऊ में नियुक्त है, से रुपयो के लालच में उसके कहने पर अपने प्रेमी निसार अहमद व महिला मित्र गुल निहार उर्फ जोया उक्त के साथ मिलकर एक आपराधिक षड़यंत्र रच कर यह मुकदमा इसलिए पंजीकृत कराया क्योकिं मुहम्मद इमरान की पुत्री कुमारी फिजा खातुन द्वारा वर्ष 2023 मे आरक्षी विशाल भारती जो कि तत्तसमय थाना मोहम्मादाबाद में नियुक्त था और जिसने शादी का झासा देकर कुमारी फिजा खातुन के साथ बलात्कार किया था और उसके अतरंग वीडियो वायरल किया था, जिस सम्बन्ध मे दिनांक 07.07.23 को कुमारी फिजा खातुन द्वारा आ० विशाल भारती के विरुद्ध मु०अ०सं० 243/23 धारा 376,506 भादवि० व ५ पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमे आरक्षी 07 माह जेल मे निरुद्ध रहा था। इसी मुकदमे की जिरह सेशन कोर्ट मऊ मे चल रही है और जब आ० विशाल भारती को इस बात का आभास हुआ कि उक्त मुकदमे में उसे सजा हो जाएगी तो उसने सकीना नाम की उक्त महिला व सकीना के प्रेमी निसार अहमद व उसके महिला मित्र जोया उर्फ गुल निहार को पैसे का लालच देकर उनके साथ मिलकर एक आपराधिक षड़यंत्र के तहत कु० फिजा खातून व उसके पिता मो० इमरान अहमद पर नाजायज दबाव बनाने व मुकदमे पर विपरीत प्रभाव डालने के उदेश्य से सकीना उपरोक्त के तरफ से मो० इमरान के विरुद्ध बलात्कार का झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस प्रकार आरक्षी विशाल भारती द्वारा सकीना नाम की महिला के तरफ से लिखाये गये बलात्कार के झूठे मुकदमे का भंडाफोड़ करते हुए मु0अ0सं0 217/26 मे से धारा 69/351(2) बीएनएस का लोप करते हुए तथा नामित अभियुक्त मो० इमरान अहमद उपरोक्त की नामजदगी गलत करते हुए मुकदमे में धारा 217/231/61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी कर अग्रिम विवेचना वादी राज्य द्वारा उ०नि० अम्बरीश कुमार पाण्डेय बनाम आरक्षी विशाल भारती पुत्र श्री रामकेश भारती, निवासी टेढ़ीबाजार, सीओ कालोनी थाना रामजन्मभूमि जनपद अयोध्या, वर्तमान तैनाती पुलिस लाइन जनपद मऊ, व सकीना खातून पुत्री श्री सहाबुद्दीन, निवासी औरंगाबाद डिहवा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ, वर्तमान पता पत्नी आदिल निवासी बहादुरगंज थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ व निसार उर्फ नेसार अहमद पुत्र अब्दुल हसन, निवासी केड़ापुर (किडिहरापुर) थाना भीमपुरा जनपद बलिया और जोया उर्फ गुल निहार पत्नी अरविन्द हरिजन, निवासी सिंधेरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर, हाल पता किरायेदार चन्द्रा देवी के मकान में, माधव होटल के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को प्रचलित रखते हुए पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आज दिनांक 31.10.2026 को प्रातः 05.30 बजे सोनीधापा मैदान के पास से आ० विशाल भारती सहित उक्त चारो अभियक्तो को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, और उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
*गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-*
1. आरक्षी विशाल भारती पुत्र श्री रामकेश भारती, निवासी टेढ़ीबाजार, सीओ कालोनी थाना रामजन्मभूमि जनपद अयोध्या, वर्तमान तैनाती पुलिस लाइन जनपद मऊ, पीएनओ नं0 212501917 उम्र करीब 29 वर्ष
2. सकीना खातून पुत्री श्री सहाबुद्दीन, निवासी औरंगाबाद डिहवा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ, वर्तमान पता पत्नी आदिल निवासी बहादुरगंज थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष
3. निसार उर्फ नेसार अहमद पुत्र अब्दुल हसन, निवासी केड़ापुर (किडिहरापुर) थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र 23 वर्ष
4. जोया उर्फ गुल निहार पत्नी अरविन्द हरिजन, निवासी सिंधेरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर, हाल पता किरायेदार चन्द्रा देवी के मकान में, माधव होटल के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 23 वर्ष
*पंजीकृत अभियोग*
मु0अ0सं0 217/26 धारा 217/231/61 (2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
*गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक व समय -*
दिनांक 31.10.2026
समय 05.30 ए.एम.
स्थान – सोनीधापा मैदान के पास थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, जनपद मऊ।
*उपरोक्त सराहनीय कार्य के लिए कोतवाली नगर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा 10,000/- रुपये का पुस्स्कार देने की घोषण की गयी ।*
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