
जिला पांढुर्णा |
कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिला पांढुर्णा) से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जनपद पंचायत सौसर एवं नगर पालिका परिषद सौसर, लोधीखेड़ा, पीपलानारायणवार और मोहगांव के संयुक्त तत्वावधान में 15 अप्रैल 2026, रविवार, प्रातः 09:00 बजे, जाम सांवली मंदिर प्रांगण, सौसर में संपन्न होगा।
योजना के लिए पात्रता
वधु एवं उसके अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हों तथा बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन आवश्यक है।
वधु एवं अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य।
परित्यक्ता एवं विधवा महिलाएं भी योजना के अंतर्गत पात्र होंगी (कानूनी तलाक आवश्यक)।
कन्या का पूर्व में विवाह/निकाह नहीं हुआ होना चाहिए।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियाँ भी पात्र हैं।
मिलने वाला लाभ
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत विवाह करने वाली प्रत्येक पात्र कन्या/विधवा/परित्यक्ता को शासन द्वारा ₹49,000 (उनचास हजार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
15 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह में शामिल होने के इच्छुक ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के परिवार
02 अप्रैल 2026, सायं 05:30 बजे तक जनपद पंचायत सौसर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं।
निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव या जनपद पंचायत सौसर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।



