
डीडवाना-कुचामन, जिले मे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने डीडवाना को टाउन हॉल की बड़ी सौगात दी है। जिले में होने वाले विभिन्न राजकीय, सामाजिक, व्यवसायिक एवं जनउपयोगीे कार्यों के लिए नगर परिषद डीडवाना द्वारा टाउन हॉल को शुरू कर दिया गया है।
जिला कलक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा टाउन हॉल की बड़ी सौगात जिले को मिली है। उन्होंने बताया कि पूर्व में विभिन्न राजकीय कार्यक्रमो एवं अन्य आयोजन के लिए निजी स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु अब शहर में टाउन हॉल के शुरू होने से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सहूलियत रहेगी साथ ही शहरवासियों को भी सामाजिक एवं व्यवसायिक आयोजनों के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा।
जिला कलक्टर डॉ खड़गावत ने बताया कि टाउन हॉल का प्रबंधन एवं रखरखाव नगर परिषद द्वारा किया जायेगा।
नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह ने बताया कि प्रशासक व अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहन लाल एवं नगर परिषद द्वारा खटनावलिया टाउन हॉल के किराया की दरें एवं उपयोग की शर्ते निर्धारित की गई है।
निर्धारित दरों के अनुसार व्यवसायिक कार्यों के लिए – 21000/- (इक्कीस हजार) प्रतिदिन किराया होगा तथा लगातार तीन दिन से अधिक की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यों के लिए:- 21000/- (इक्कीस हजार) रूपये प्रतिदिन किराया होगा तथा लगातार चार दिन से अधिक की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि सरकारी विभागों के लिए 5000/- (पाँच हजार) रूपये किराया प्रतिदिन होगा तथा अधिकतम 2 दिवस से अधिक की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
टाउन हॉल की सफाई हेतु 3000/- रूपये प्रतिदिन सफाई शुल्क वसूली अलग से देय होगी।
उन्होंने बताया कि उक्त के अतिरिक्त उपयोग की निर्धारित शर्तों के अनुसार
1. विद्युत खर्च 10/ यूनिट से वसूल किया जावेगा।
2. सभागार के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवस्था यथा पीने का पानी, माईक सेट, साउण्ड, सजावट इत्यादि किरायेदार स्वयं को करनी होगी।
3. टाउन हॉल की बुंकिग के समय किराये के अतिरिक्त 11000/- रूपये अमानत राशि जमा करानी होगी जो टाउन हॉल खाली करते समय समायोजन पश्चात लौटा दी जायेंगी।
4. किराया अवधि के दौरान टाउन हॉल भवन में किसी प्रकार की सम्पति की क्षति होती है तो उक्त राशि किरायेदार को यहन करनी होगी। जिसका निर्धारण नगरपरिषद् द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा, जो इस प्रकार है आयुक्त, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाकार, स्टोर कीपर।
5. ओडिटोरियम / सभागार के अन्दर नाश्ता, पेय पदार्थ, नशीले पदार्थ, धुम्रपान आदि वर्जित होंगे।
6. ओडिटोरियम / सभागार में अग्नि सुरक्षा के मध्यनजर किसी प्रकार की आतिशबाजी एवं ज्वलनशील पदार्थ अनुमत नहीं होगें।
7. रात्रि 12:00 बजे के बाद अगला दिवस माना जावेगा।
8. भूमि एवं भवन पर किये जाने वाले डेकोरेशन का कार्य नगरपरिषद् कमेटी की स्वीकृति अनुसार ही किया जायेगा।
9. अनुबन्ध 100/- रूपये के स्टाम्प पर शपथ पर सहित नगरपरिषद् से करना अनिवार्य होगा।
10. जनरेटर की व्यवस्था किरायेदार को करनी होगी।
11. भवन की दिवारों को गन्दा करना वर्जित है, उल्लंघन करने पर 5000/- रूपये जुर्माना निर्धारित किया जाता है जो जमा अमानत राशि से काटा जायेगा।
12. उक्त भवन को किराये पर उपलब्धता के आधार पर ही दिया जा सकेगा।
13. किराये पर लेते समय संस्था/किरायेदार को सभागार भवन को काम में लिये जाने का उदेश्य एवं कार्यक्रम में अनुमानित आगुन्तकों की संख्या बताना आवश्यक होगा।
14. अतिआवश्यक / आपात स्थिति के दौरान नगरपरिषद् द्वारा किरायेदार को बुकिंग अवधि से 5 दिन पूर्व निरस्त किया जा सकेगा।
15. किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने पर न्याय क्षेत्र डीडवाना ही रहेगा।
16. दरों एवं अन्य किसी भी प्रकार के निर्णय हेतु नगरपरिषद डीडवाना स्वतंत्र रहेगी।


