
रांची – झारखंड के चतरा जिला में होने जा रही होमगार्ड बहाली के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, यह याचिका सरायकेला खरसावां जिला के प्रदीप कुमार साव के द्वारा दायर की गई है। याचिका में चतरा जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला समादेष्टा, गृह सचिव एवं होमगार्ड डिजी को पार्टी बनाया गया है ।
याचिका दायर करने का उद्देश्य
वंदे भारत लाइव टिवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राजीव कुमार तिवारी ने याचिकाकर्ता श्री प्रदीप कुमार साव से बातचीत किया । बातचीत के क्रम में श्री प्रदीप कुमार साव ने कहा कि होमगार्ड कि जिस नियमावली के तहत चतरा जिला में होमगार्ड बहाली होने जा रही है। उस नियमावली के कुछ प्रावधान संविधान के विरुद्ध है । श्री साव ने कहा कि केवल शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को तकनीकी श्रेणी में बहाली करने का प्रवधान होमगार्ड नियमावली में है परंतु ग्रामीण श्रेणी के अभ्यर्थियों को होमगार्ड में बहाली करने का प्रवधान नहीं है । यह नियम पूरी तरह से ग्रामीण एवं शहरी अभ्यर्थियों के बिच भेदभाव को दर्शाता है । यह प्रावधान संविधान के सामानत के अधिकार के विरुद्ध है ।
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने किया स्वागत
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केंद्रीय समिति के प्रतिनिधि चरण चातर ने होमगार्ड बहाली के विरुद्ध दायर कि गई याचिका का समर्थन किया है ।

