पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर के अग्रिम जमानत अर्जी पर 3 फरवरी को होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला
चन्दौली वाराणसी चौक थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया। नूतन ठाकुर की ओर से जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है।
कोर्ट ने इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 3 फरवरी 2026 की तिथि नियत की है। नूतन ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में पक्ष रखा।
सोशल मीडिया वीडियो को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा
मामला चौक थाना क्षेत्र के बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं VDA के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला से जुड़ा है। अम्बरीष सिंह भोला ने बीते 9 दिसंबर 2025 को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि 30 नवंबर 2025 को आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वादी पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए।
कफ सिरप केस से जोड़ने का आरोप
वादी का आरोप है कि उक्त वीडियो में बिना किसी ठोस साक्ष्य के उन्हें बहुचर्चित कफ सिरप मामले से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए गए और सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत जानकारी प्रसारित की गई। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची।
इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर तथा एक अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।अमिताभ ठाकुर को मिल चुकी है जमानत
इसी प्रकरण में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पूर्व में देवरिया जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया था, जहां उनका न्यायिक रिमांड बनाया गया। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
अब इसी मामले में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की ओर से गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर आगामी 3 फरवरी को अदालत में सुनवाई होगी।






