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भ्रामक विज्ञापन देने व अनुचित दबाव डालने वाले कोचिंग संस्थानों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने शिकंजा कसा है. 

भ्रामक विज्ञापन वाले कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली

वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज

भ्रामक विज्ञापन देने व अनुचित दबाव डालने वाले कोचिंग संस्थानों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने शिकंजा कसा है.

प्राधिकरण ने आइआइटी-जेईई परीक्षा के नतीजों की तारीख नजदीक आने के मद्देनजर कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों और कारोबार के अनुचित तरीकों से बचने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की. उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित इस निकाय ने कोचिंग संस्थानों को उनके लिए निर्धारित 2024 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विज्ञापन ‘सटीक, स्पष्ट और भ्रामक दावों से मुक्त’ हों. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापनों में छात्रों के प्रमुख विवरणों जैसे नाम, रैंक, पाठ्यक्रम के प्रकार और पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान किया गया था या नहीं, आदि का पारदर्शी तरीके से खुलासा किया जाना चाहिए.

प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों को ‘सफलता की गारंटी’ देने के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है और यह अनिवार्य किया है कि अपनी ओर से किए गए अस्वीकरण को अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के समान अक्षरों के आकार में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए. प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में पहले ही महत्त्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई की है तथा (दिशानिर्देशों के) उल्लंघन के लिए 24 कोचिंग संस्थानों को 49 नोटिस जारी किए हैं एवं कुल 77.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है…

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