

*”सहारनपुर में 14 दिसंबर तक धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी: लोक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश”*
सहारनपुर: जनपद सहारनपुर में जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने आगामी त्यौहारों और विभिन्न परीक्षाओं एवं सामाजिक आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जनपद में व्यापक निषेधात्मक आदेश जारी किया है, जो 14 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती सहित अन्य आयोजन तथा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाओं और प्रवेश चयन प्रक्रियाओं के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लोक परिशांति भंग करने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह कदम उठाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना, जुलूस, प्रदर्शन या सभा के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में डीजे का प्रयोग नियत समय सीमा के पश्चात किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा तथा इसे उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित निर्देशों के अनुरूप नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा, किसी भी जाति विशेष के व्यक्ति या समूह को अपने नगर, गांव, मोहल्ला या किसी अन्य स्थान पर जाकर ऐसा कोई कृत्य करने की अनुमति नहीं होगी जिससे जातीय हिंसा, विवाद या तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो। आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे तत्व जिनके भ्रमण या कार्यक्रम साम्प्रदायिक सदभाव, समरसता और लोक परिशांति को प्रभावित करते हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा।
इसके अलावा, शस्त्र, विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ जैसे चाकू, तलवार, भाला, छूरा आदि लेकर चलना, जमा करना या सार्वजनिक प्रदर्शन करना सख्त वर्जित है, इसके तहत केवल पुलिस कर्मी और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे अधिकृत अधिकारी मुक्त होंगे। वृद्ध और विकलांग व्यक्ति जो लाठी या डण्डा लेकर भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें भी इस आदेश से छूट दी गई है, और यह धार्मिक रीति-रिवाजों को प्रभावित नहीं करेगा। आदेश में यह भी शामिल है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल या अपने घर की छत पर ईंटें, पत्थर, मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा या अन्य ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। पेट्रोल पंपों और खुदरा विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे वाहन के अतिरिक्त किसी भी पात्र में पेट्रोल या डीजल की बिक्री नहीं करेंगे, क्योंकि इसका गलत उपयोग अराजक तत्व कर सकते हैं।
होटल और धर्मशाला प्रबंधकों को भी आदेश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान स्थापित किए कमरा आवंटित नहीं करेंगे। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी साझा करना या प्रचार करना निषेध है जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। सार्वजनिक रूप से मदिरा और नशीले पदार्थों के सेवन पर भी पाबंदी है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना रहे। परीक्षा केंद्रों के आसपास चार से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने और विचरण करने पर प्रतिबंध है। परीक्षा के दौरान फोटो कॉपीर, स्कैनर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार के शस्त्र ले जाना वर्जित है और इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक और अध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा अवधि में किसी भी कार्मिक के प्रति धमकी, उत्पीड़न या अपराध न हो और तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाए।
इसके अतिरिक्त, जनपद में पॉलिथीन और प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। सिंथेटिक मांझा, सीसी लेपित, नायलॉन पतंग डोरी और चाइनीज मांझा के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के आसपास कूड़ा फेंकना, कबूतरबाजी करना, ड्रोन उड़ाना और लेजर लाइट का प्रयोग निषिद्ध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का उद्देश्य जनपद में लोक शांति बनाए रखना, साम्प्रदायिक सद्भाव और समरसता की रक्षा करना और परीक्षा केंद्रों व सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधि को रोकना है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी पुलिस अधिकारी, प्रबन्धक और संबंधित संस्थान सतर्क रहें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कानूनी कार्यवाही की जाए।
✍️ रिपोर्टर: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ / समृद्ध भारत समाचार पत्र
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