
सुरेन्द्र दुबे cधार, 13 मार्च 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को प्रातः 10.30 बजे से जिला न्यायालय परिसर धार एवं तहसील न्यायालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय में कुल 16 खण्डपीठों का एवं तहसील न्यायालयों में कुल 25 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 41 खण्डपीठों का गठन किया गया।
इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किमिनल कम्पाउंड, प्ली बारगेनिंग, एन. आई. एक्ट, बैंक के मामले, क्लेम प्रकरण, ट्राफिक चालान के प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, श्रम मामले, भूमि संबंधी मामले, सर्विस से संबंधित मामले, विद्युत उपभोक्ता मामले, अन्य सिविल प्रकरण रखे जायेंगे। जो आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण किये जा सकेंगे। इसी प्रकार नगर पालिका, दूर-संचार विभाग, विद्युत विभाग एवं बीमा कंपनियों एवं अन्य कि प्रिलिटिगेशन के प्रकरण भी रखे जायेंगे। जिसमें नियमानुसार छूट भी प्रदान की जावेगी।
उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत की जानकारी आम नागरिको को हो सके इस हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु गुरूवार को प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिससे प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है।
सभी आम नागरिकों से अपील है कि दिनांक 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करवा लोक अदालत का लाभ लेवे।










