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छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में संचालित टोल प्लाजा को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की व्यवस्था के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
कोरबा जिले में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए नेशनल हाईवे के दायरे में संचालित टोल प्लाजा को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी।
नजदीकी क्षेत्र के लोगों को मिलेगी विशेष छूट
जिस स्थान पर टोल प्लाजा होगा उसके नजदीकी क्षेत्र के लोगों को टोल टैक्स देने के मामले में विशेष छूट दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को उचित रास्ते की जानकारी जमा करने को कहा गया है, ताकि मासिक पास जारी करने का काम हो सके।
टैक्स वसूली को लेकर किया गया था प्रदर्शन
कोरबा जिला में कई अवसर पर नेशनल हाईवे सड़क पर टोल टैक्स वसूली को लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी आपत्ति और तर्क को देखते हुए इस मामले में व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है।
फैसले से लोगों को मिलेगी राहत
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी। कई बार प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन काफी समय बाद उन्हें आंदोलन का असर देखने को मिला। इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी।