
*बाउंड ओवर कार्यवाही का उल्लंघन करने वाले 02 आरोपियों से बंधपत्र की राशि ₹10,000-10,000 करवाया गया जमा ।*

हरिता पटेल जिला रिपोर्टर महासमुंद बने रहे वन्दे भारत लाइव टीवी न्युज चैनल और समृद्ध भारत अखबार प्रकरण में दोनों अनावेदकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126,135 के तहत ₹10,000-10,000 सक्षम प्रतिभूति पेश करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में अनावेदकों द्वारा पुनः कोई भी व्यतिक्रम नहीं किए जाने हेतु ₹10,000-10,000 का निजी मुचलका जमानत नामा स्वीकृत कराया गया था, जिस पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा अनावेदकों के बाउंड ओवर का उल्लंघन किए जाने से अनावेदकों राकेश टंडन एवं जितेंद्र पठारे का बाउंड ओवर राशि जप्त किए जाने का उल्लेख करते हुए एसडीएम कार्यालय बलौदाबाजार में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। तत्संबंध में अनावेदकों को एसडीएम कार्यालय बलौदाबाजार में उपस्थित किया गया, जिसमें अनावेदकों के द्वारा पूर्व में निष्पादित बाउंड ओवर का उल्लंघन किया जाना स्वीकार किया गया। उक्त के संबंध में एसडीएम बलौदाबाजार द्वारा अनावेदकों के बंधपत्र का उल्लंघन करना पाए जाने से दोनों अनावेदकों को उक्त राशि ₹10,000-10,000 तत्काल जमा करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर दोनों आरोपियों द्वारा बंधपत्र की राशि जमा किया गया।विदित हो कि दोनों अनावेदक जितेंद्र पठारे एवं राकेश टंडन चखना सेंटर चलाने का काम करते थे, जिनको मना करने पर भी एवं बार-बार कार्रवाई करने के पश्चात भी दोनों अनावेदकों का चखना सेंटर चलाने के काम में संलिप्त होना पाया गया था, जिस पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा बाउंड ओवर की कार्रवाई कर प्रकरण एसडीएम कार्यालय बलौदाबाजार में प्रस्तुत किया गया, जिसमें एसडीएम कार्यालय द्वारा दोनों अनावेदकों द्वारा ₹10,000-10,000 बाउंड ओवर बंधपत्र की राशि जमा किया गया है। अनावेदकों के नाम- 1. जितेंद्र पठारे उम्र 35 वर्ष निवासी दशरमा रोड बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली 2. राकेश टंडन उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली





