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श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पारिजात परिमल ने बताया बच्चो से कार्य करवाना कानूनन अपराध है। उलंघन करने वाले को आर्थिक दंड के साथ कारावास की सजा का प्रावधान है।

दो बाल श्रमिकों को कराया विमुक्त।

बैरगनिया में धावा दल ने की छापेमारी

दो बाल श्रमिकों को कराया विमुक्त।

जिलाधिकारी रिची पाण्डेय के निर्देश पर श्रम विभाग की धावा दल द्वारा बैरगनिया प्रखण्ड मुख्यालय में विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया। श्रम अधीक्षक रमाकांत ने बताया धावा दाल के द्वारा बैरगनिया प्रखण्ड मुख्यालय में विभिन्न प्रतिष्ठान में सघन जांच अभियान चलाई गई। जांच के क्रम में दो प्रतिष्ठान से दो बालश्रमिकों को गठित धावा दल द्वारा विमुक्त कराया गया है। श्रम अधीक्षक ने बताया दो नियोजक के विरुद्ध बैरगनिया थाना में बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं बालश्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर बाल गृह में आवासित कराई जाने की प्रक्रिया की जा रही है। वही बच्चे एवं उनके परिवार को विभिन्न योजनाओं से पुनर्वासित की जाएगी। बैरगनिया प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पारिजात परिमल ने बताया बच्चो से कार्य करवाना कानूनन अपराध है। उलंघन करने वाले को आर्थिक दंड के साथ कारावास की सजा का प्रावधान है। धावा दल में बैरगनिया थाना के एस आई कुमोद कुमार एवं पुलिस बल, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चंद्रनाथ राम, पंकज कुमार, पारिजात परिमल, रौशन कुमार, प्रथम संस्था के प्रतिनिधि बिरेन्द्र कुमार, अदीति के अर्पणा कुमारी शामिल रहे।

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