
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित को 10 वर्ष का कठोर कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2021 का है, जिसमें आरोपी रामू निषाद पुत्र रामनरेश, निवासी नौडिहवा, थाना सिद्धार्थनगर के खिलाफ धारा 498A, 304B तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था।
अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। निर्णय के अनुसार, आरोपी को 10 वर्ष की कैद के साथ सात हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।




