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खरगोन न्यूज:- निजी विद्यालयों में मनमानी पर रोक कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

निजी विद्यालयों में मनमानी पर रोक

कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

खरगोन 11 मार्च 2026। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल द्वारा जिले में संचालित समस्त निजी विद्यालयों के लिए स्पष्ट एवं सख्त आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से पुस्तकों, कॉपियों, यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री की अनावश्यक खरीद को लेकर प्राप्त शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है।
कलेक्टर सुश्री मित्तल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी निजी विद्यालय विद्यार्थियों या अभिभावकों को किसी विशेष दुकान, विक्रेता अथवा संस्था से शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। विद्यालयों में निजी प्रकाशकों या विक्रेताओं को प्रचार-प्रसार अथवा बिक्री की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।
आदेशानुसार, सभी निजी विद्यालयों को प्रत्येक कक्षा की अनिवार्य पुस्तकों की सूची समय पर विद्यालय की वेबसाइट एवं सूचना पटल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। केवल संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मान्य प्रकाशकों की पुस्तकों को ही अध्ययन हेतु शामिल किया जाएगा, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विद्यालय “पूरा पुस्तक सेट” खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे और न ही पुस्तकों या अन्य सामग्री पर विद्यालय का नाम छपवाकर विक्रय किया जाएगा। पुरानी पुस्तकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों के बस्ते के निर्धारित वजन सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश लोकहित एवं शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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