
सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुशील द्विवेदी। 9माह पहले हुई नवजात की मौत मामले में मोती नगर पुलिस ने दो रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ पर एफआईआर दर्ज की है। प्रसूता महिला की सोनोग्राफी जांच और इलाज में लापरवाही होने कारण बच्चे की मौत के साक्ष्य पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार 9 दिसंबर 2023 को फरियादी अभिमन्यु पिता मधुकर शर्मा निवासी नरयावली नाका वार्ड ने 5 माह के बच्चे बेबी उर्फ़ उर्फ़ माही शर्मा की मौत होने की शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया था। मर्ग जांच करते हुए पुलिस ने पुलिस परिवार के बयान लिए। बयानों में बताया गया कि प्रसूता दिव्या शर्मा का इलाज भागीरथ नर्सिंग होम में डॉक्टर साधना मिश्रा ने किया। इलाज के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने जो भी टेस्ट और सोनोग्राफी बताई बाय सभी जांच रिचा डायग्नोस्टिक सेंटर में डॉक्टर रीता जैन, डॉक्टर राकेश जैन के यहां करवाई। जिसकी संबंध में डॉक्टर साधना मिश्रा को जानकारी दी थी सभी जांचों में बच्चे की स्थिति सामान्य बताई गई। बेटी के जन्म के पूर्व 8 सितंबर 2023 की सोनोग्राफी में 4 चैम्बर और सामान्य प्ले किया गया था। 27 नवंबर 2023 को कलर सोनोग्राफी डॉक्टर रीता जैन ने की थी। जिसमें 4 चैंबर व सामान्य लिए किया। बाद में डॉक्टर साधना मिश्रा के अस्पताल में 4 दिसंबर 2023 को दिव्या शर्मा की डिलीवरी सामान्य रूप से हुई थी। 6 दिसंबर को भागीरथ नर्सिंग होम से स्वस्थ होने से बच्चे और मां को डिस्चार्ज कर दिया गया। 7 दिसंबर 2030 को बच्ची की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे चैतन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के दौरान इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराया गया। जिससे पता चला कि बच्ची का हृदय पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। हृदय में तीन चैंबर होना बताया गया। इलाज के दौरान 5 माह की बच्ची की मौत हो गई। परिजन आरोप लगाया कि धोखे में रखकर पैसे के लिए जांच रिपोर्ट गलत दी गई। डॉक्टर साधना मिश्रा डॉक्टर रीता जैन, डॉक्टर राकेश जैन ने धोखे में रखकर इलाज किया। मामले में पुलिस ने परिवार के लोगों के बयान के बाद पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य जुटाए। डॉक्टर से पीएम रिपोर्ट का परीक्षण कराया गया। जिसमें पाया गया कि मृतक बच्ची के दिल में तीन ही चैंबर थे। इस संबंध में मेडिकल बोर्ड ने भी जांच की। मार्ग जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर मोती नगर पुलिस ने प्रथम दृष्टियां भागीरथ नर्सिंग होम की डॉक्टर साधना मिश्रा और डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर
रीता जैन, डॉक्टर राकेश जैन के खिलाफ धारा 304 भाग (२),34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।



