
छात्रा की 6 मिनट की देरी पर हाईकोर्ट ने दी सख्त फटकार, याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 साल की छात्रा की कॉमन
यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) में 6 मिनट की
देरी के कारण राहत देने से इनकार कर दिया है।
छात्रा 13 मई को सुबह 8:36 बजे परीक्षा केंद्र
पहुंची थी, जबकि प्रवेश गेट सुबह 8:30 बजे
बंद होने का नियम था। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग
एजेंसी (एनटीए) के नियमों का हवाला देते हुए
कहा कि परीक्षा की पवित्रता और अनुशासन
बनाए रखना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि
इतने बड़े पैमाने की परीक्षा में नियमों में ढील देने
से अराजकता फैल सकती है। बेंच ने कहा कि 6
मिनट की देरी भले ही छोटी लगती हो, लेकिन
नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। छात्रा
की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने परीक्षा के
अनुशासन और निष्पक्षता को सर्वोपरि बताया,
चाहे इसका छात्रा के भविष्य पर नकारात्मक
असर पड़े।