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आगामी नवदुर्गा उत्सव एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस थाना मक्सी में हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी।

रिपोर्टर नितेश जैन

 आगामी नवदुर्गा उत्सव एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते पुलिस थाना मक्सी पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री टी एस बघेल व नायब तहसीलदार श्री जितेंद्र चौरसिया द्वारा समस्त आयोजकों की ली गयी बैठक । गरबा आयोजको को दिए गए गरबा पंडालों की सुरक्षा संबंधी एवम अन्य आवश्यक दिशा निर्देश।

शाजापुर/मक्सी आज दिनांक 29.09.24 को आगामी नवदुर्गा उत्सव व कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते जिले के नवदुर्गा गरबा उत्सव आयोजित करने वाले समस्त गरबा आयोजकों की कस्बा पुलिस थाना मक्सी पर बैठक ली गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री टी एस बघेल , नायब तहसीलदार श्री जितेंद्र चौरसिया,एसडीओपी श्री गोपाल सिंहचौहान, थाना प्रभारी मक्सी भीम सिंह पटेल एवं अन्य पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी तथा गरबा समिति के आयोजक, पत्रकार गण एवं मुस्लिम समाज के सदस्य उपस्थित रहे।

 *बैठक के दौरान दिए गए मुख्य निर्देश:-*

1. प्रत्येक गरबा आयोजक को शासन से विधिवत अनुमति लेना आवश्यक है।

2. प्रत्येक गरबा आयोजक गरबा पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर आवश्यक रूप से लगाएंगे एवम बिजली विभाग से विधिवत कनेक्शन लेकर ही आयोजन करेंगे।

3. प्रत्येक गरबा आयोजक गरबा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे आवश्यक रूप से लगवाएंगे जिनमे माताजी की प्रतिमा एवम सम्पूर्ण गरबा पंडाल सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे।

4. प्रत्येक गरबा निर्धारित समय पर प्रारंभ एवम निर्धारित समय अवधि पर समाप्त होंगे।

5. प्रत्येक गरबा आयोजक प्रतिमा विसर्जन स्थल का पूर्व से स्थान के बारे में अवगत करवाएंगे।

6. गरबा आयोजक किसी भी प्रकार के भंडारा, खाटू श्याम या अन्य किसी आयोजन के संबंध में 02 दिवस पूर्व इसकी सूचना संबंधित थाने को देंगे।

7. विवाद निपटान समिति का गठन आवश्यक रूप से करेंगे जो गरबा आयोजन के दौरान होने वाले छोटे छोटे विवाद के निपटान हेतु समुचित दिशा निर्देश देगे।

8. प्रत्येक गरबा आयोजक जहा पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है वहा पर महिला वॉलिंटियर भी अधिक से अधिक नियुक्त करेंगे। बड़े आयोजन स्थल पर वालंटियर की संख्या 20 या इससे अधिक होगी, जो पुलिस का सहयोग करेंगे।

9. कोई भी गरबा स्थल खुला स्थान नहीं होगा, गरबा स्थल कवर्ड रहेगा चाहे बास,रस्सी, बल्ली से कवर्ड रहे या कोई क्लोज कवर्ड स्थल हो।

10. धार्मिक गाने पर ही गरबों का आयोजन होगा किसी भी फिल्मी गाने पर गरबे नही खेलेंगे।

11. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का शासन के नियमानुसार उपयोग करेंगे।

12. रात्रि में कम से कम 02 व्यक्ति एवम दिन में कम से कम 02 व्यक्ति मूर्ति सुरक्षा हेतु आवश्यक रूप से वालंटियर तैनात रहेंगे।

13. शासन से जो भी अनुमति प्राप्त होती है उसे लेमिनेशन करवाके गरबा आयोजन स्थल पर

14. सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करें ।

15. कस्बा मक्सी में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दे सही जानकारी सीधे थाने से प्राप्त करें।

उपरोक्त समस्त निर्देशों का समस्त आयोजक आवश्यक रूप से पालन करे।

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