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मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, क्या अब विधायकी चली जाएगी; क्या है कानून

उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अब अब्बास अंसारी की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस केपी सिंह ने फैसला सुनाया। अब्बास माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। किन धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए अब्बास?
कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 189, 153A, 171F और 506 के तहत दोषी माना। अब्बास अंसारी को धारा 189 और 153A के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि 171F के तहत 6 महीने की सजा और धारा 506 के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि यह सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। ऐसे में अब्बास अंसारी 2 साल बाद जेल से छूट जाएंगे। वहीं इस मामले में अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या जाएगी अब्बास अंसारी की विधायकी?
अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी चली जाएगी? दरअसल कानून के अनुसार विधानसभा की सदस्यता पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता चली जाती है। ऐसे में अब कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी की सदस्यता जा सकती है और मऊ में उपचुनाव हो सकते हैं।
क्या है मामला?
अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था और अधिकारियों को धमकी दी थी। इसके बाद मऊ के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ था। अब्बास अंसारी सुभासपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ रहे और जीत हासिल की थी।

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