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नगर आयुक्त को उपभोक्ता अदालत ने 10 जून को तलब किया

शिवानी जैन की रिपोर्ट

नगर आयुक्त को उपभोक्ता अदालत ने

 

10 जून को तलब किया

एक गली में जलभराव और गड्ढों के चलते कार क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला उपभोक्ता अदालत ने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा को 10 जून को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

रामघाट रोड स्थित गोविला गैस गोदाम वाली गली में गड्ढे के कारण रामकुमार शर्मा की कार को नुकसान पहुंचा था।

शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने के बाद उन्होंने उपभोक्ता अदालत में वाद दाखिल किया। अदालत ने 23 मार्च को नगर आयुक्त को 50 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया था, लेकिन निर्धारित समय (45 दिन) में भुगतान नहीं हुआ।

इस पर अदालत ने जमानती वारंट जारी कर नगर आयुक्त को पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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