*इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लायसेंसी हथियार धारकों के लिए कोर्ट से बड़ी राहत।* हाईकोर्ट ने कहा-चुनाव के समय में हथियार जमा नहीं कराया जा सकता। जनरल ऑर्डर के जरिए सबके हथियार जमा नही करा सकता प्रशासन। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया। चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके हथियार जमा करा लेता है। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है।
जिला पदाधिकारी गया के प्रयास से सम्बंधित पदाधिकारियों के साथ पूर्वी वाथम गाँव फतेहपुर प्रखंड से RYC ईट भट्टे से 62की संख्या मे बंधुआ मजदूर को रेसक्यू किया गया l
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17/03/2026
क्रूरतापूर्वक गोवंश को छोटे हाथी में परिवहन करने पर हरिद्वार पुलिस की कार्यवाही*
17/03/2026
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