
नगर पंचायत इटवा द्वारा सड़क, नाली और पटरी पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू।
दुकानदारों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश।
होर्डिंग बोर्ड, बैनर, पोस्टर, दुकान का सामान आदि हटाने को कहा गया।
समय सीमा के बाद अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त किया जाएगा और वसूली भी होगी।
सार्वजनिक मार्ग/नाली/पटरी पर अतिक्रमण अवैध है।
आवागमन में बाधा उत्पन्न करना दंडनीय है।
तीन दिन के भीतर स्वयं हटाए अतिक्रमण।
अभियान तेज, दुकानदारों को





