

उत्तर प्रदेश: कृषि भूमि पर बिना अनुमति निर्माण कार्य पर रोक, सरकार ने दिए कड़े निर्देश
योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि के संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना अनुमति के कृषि भूमि पर नहीं किया जा सकेगा। यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कृषि भूमि पर किसी भी निर्माण कार्य से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना अनिवार्य होगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना अनुमति के किए जा रहे अवैध निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि को संरक्षित करना और अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई करना है।
सरकार के इस निर्णय से कृषि भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।
रिपोर्ट: एलिक सिंह
एडिटर, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
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