
वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगो को लेकर शुरू की गई आपली बस करमचारियों संगठनो की हड़ताल अब औद्योगिक न्यायालय तक पहुंच गई है। परिवहन सेवा मे ग्राहक सुविधाओ की जिम्मेवारी निभाने वाली चलो एप्प द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आपली बस संगठनो को नोटिस जारी किया है। जिसमे किसी भी तरह की गैरकानूनी नही करने की चेतावनी दी गई। आपली बस के चालक और परिचालक वेतन वृद्धि की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए है। जिसके बाद परिवहन सेवा मे पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। इस हड़ताल के विरोध मे आपली बस सेवा मे ग्राहक सुविधा वाली चलो एप्प लेबर कोर्ट मे याचिका दायर कर दी है। एप्प ने याचिका दायर करते हुए इस हड़ताल को गैरकानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाये जाने की मांग की है। जिस पर सुनवाई करते हुए औद्योगिक न्यायालय ने इस हड़ताल मे शामिल संगठनों को नोटिस जारी कर कई दिशानिर्देश दिये है। न्यायालय ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी हड़ताल मे शामिल नही होना चाहता है तो कोई संगठन उस पर दबाव नही बना सकता। हड़ताली कर्मचारी बस सेवा के परिचालन मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगे। अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताली कर्मचारी किसी प्रकार की आगजनी या सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नही पहुंचायेगे। कोई भी गैरकानूनी काम हड़ताली कर्मचारी नही करेगे। मामले को सुलझाने मे सभी पक्ष कानून के तहत उपस्थित रहेगे। महानगरपालिका के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर बसे संचालित करती है। इन बसों से प्रतिदिन लाखो यात्री सफर करते है। जिनमे स्कूल के विद्यार्थी भी सिटी बस का उपयोग करते है। बसे बंद हो जाने से विद्यार्थियो को ज्यादा परेशानी होती है। जिसको ध्यान देते हुए न्यायालय ने दिशानिर्देश दिये है।